राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह पर चुनाव आचार संहिता उल्घंन का मामला दर्ज

Case registered against Revenue Transport Minister Govind Singh for violating election code of conduct
Case registered against Revenue Transport Minister Govind Singh for violating election code of conduct

(बुन्देली बाबू सागर) विगत वर्षो में कई विवादों में घिरे रहे मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्घंन के मामले फंस गये है। शिकायत प्राप्त होने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर सागर जिले के राहतगढ़ थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

निर्वाचन आयोग द्वारा उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसमें वो लोगों से चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए देने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है।

राहतगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज, मुश्किले बढ़ी

विगत 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिले की सुरखी से चुनाव लड़कर जीतने वाले गोविंद सिंह इस बार, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। पार्टी में चल रही कलह एवं अंदरूनी विरोध का सामना कर रहे गोविंद अब चुनाव आचार संहिता उल्घंन के मामले में फंस गये है।

दरअसल बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में राहतगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। रिटर्निग अधिकारी सुरखी के प्रतिवेदन के आधार पर राहतगढ़ थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवम जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं वीवीटी के माध्यम से जांच कराई गई।

आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर

जांच के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को पुलिस थाना राहतगढ़ में प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईमेल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है।

शिकायत में व्हाट्सएप से प्राप्त वीडियो की जांच वीवीटी से करवाई गई तथा एआरओ से जांच प्रतिवेदन लिया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया है, जिसपर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दृ 1951 की धारा 123 एवं आईपीसी की धारा- 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।

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