(बुन्देली बाबू) सागर शहर में 2 वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित इमरान खान हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आज दिये गये फैसले में मामले के मुख्य आरोपी इसरार खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वही मामले के 2 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी किया गया है। इस बहुचर्चित मामले के फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।
सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के शुक्रवारी टौरी इलाके में 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन भाजपा पार्षद के 33 वर्षीय बेटे इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस द्वारा पूर्व भाजपा पार्षद एवं एक नाबालिग सहित 4 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। उक्त मामले में आज सागर जिला एवं सत्र न्यायालय में जज श्री अरूण कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मामले के मुख्य आरोपी इसरार कुरैशी को उम्र कैद की सजा सुनाई है वही मुख्य आरोपी की पत्नि नजमा कुरैशी एवं पूर्व भाजपा पार्षद शेख रसीद उर्फ बबलू कमानी को साक्ष्यों के आभाव के चलते मामले में बरी कर दिया गया है। मामले में एक अतिरिक्त नाबालिग आरोपी पर जुबेनाइल कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक को भाजपा पार्षद नईम खान का बेटा इमरान उर्फ बादशाह खान 33 वर्ष गुरुवार सुबह करीब 9.30 बजे पैदल जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने उसको गोली मार दी। और हमलावर मौके से फरार हो गया गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल इमरान को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक इमरान को काफी करीब से गोली मारी गई थी, गोली बाएं पैर में कमर-जांघ के बीच लगी है जिससे मौके पर अधिक खून बह गया था। वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताई गई थी।
पाकिस्तान निर्मित बंदूक से हुई थी हत्या
मामले में पुलिस विवेचना के दौरान सामने आया कि पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से बरामद की गई हत्या में प्रयुक्त12 बोर की लाईसेंसी बंदूक पाकिस्तान में निर्मित हुई थी। जिसका लाईसेंस घटना के आरोपी इसरार कुरैशी के नाम दर्ज होना पाया गया था।
प्रकरण की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपी मोहम्मद इसरार कुरैशी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में नजमा कुरैशी और शेख रशीद उर्फ बबलू कमानी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को मृतक इमरान खान उर्फ बादशाह की पुरानी रंजिश में शुक्रवारी वार्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मो. इसरार कुरैशी, नजमा कुरैशी, शेख रशीद उर्फ बबलू कमाली व एक नाबालिग को आरोपी बनाया था। जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वारदात में उपयोग की गई बंदूक बरामद की गई।
मामले की जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। वारदात में उपयोग की गई बंदूक की जांच रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें सामने आया कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी 12बोर की बंदूक से इमरान खान पर फायर किया था। उक्त बंदूक मेक इन पाकिस्तान है। कोर्ट ने प्रकरणों में सभी पक्षों को सुना। जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी इसरार कुरैशी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
फैसले के समय कोर्ट परिसर में तैनात रहा फोर्स
चर्चित इमरान खान हत्याकांड के फैसले को लेकर मंगलवार को जिला न्यायालय में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। सुबह से ही पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही न्यायालय में आम लोगों की आवाजाही बंद रही। दरअसल, दोनों पक्षों के लोग फैसले को लेकर न्यायालय पहुंचे थे। जहां उनके बीच टकराव होने की आशंका को देखते हुए कोर्ट के आसपास पुलिस बल मुस्तैद किया गया था।
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