(देवरीकलाँ) प्रदेश के नये मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश के बाद अब देवरी नगर में सार्वजनिक स्थलों पर खुले में अंडा मांस की दूकानों को लेकर प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। शासन की मंशा एवं आदेश के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यनगरपालिका अधिकारी ने नगरपालिका अमले के साथ दूकानदारों को सख्त हिदायत दी एवं तय गाईड लाईन से अवगत कराया।
दरअसल प्रदेश के नये मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया था जिसमें खुले में लगाई जा रही अंडा एवं मांस की दूकानों को लेकर नियम बनाये जाने की बात कही गई थी। जिसके बाद ऐसी दूकानों के लिए लाईसेंस की अनिवार्यता एवं सरकारी निर्देशों के सख्ती से पालन की बाध्यता तय की गई है। आदेश के क्रियान्वयन को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन सक्रिय है मामले में गंभीरता से कार्य कर रहा है।
विगत दिवस मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय गीते ने नगरपालिका अमले के साथ नगर के बस स्टेण्ड सहित मुख्य मार्ग का भ्रमण पर दूकानदारों को समझाइश दी। उन्होने बताया कि नगर के सार्वजनिक स्थलों एवं मुख्य मार्ग पर अंडा मांस, मुर्गा मछली की दुकान मेंन रोड पर नहीं लगाई जा सकेंगी। उन्होने बताया कि इसके इसके लिए संबंधित दुकानदारों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा एवं सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि उपरोक्त समस्त वस्तुये के खुले में बिक्री करना वर्जित है।
इस कार्रवाई में श्री मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय श्री संजय गीते जी , श्रीमती मोहनी साहू उपयंत्री, मनु जारोलिया ,बबलू प्रजापति ,श्री कृष्ण पांडे व नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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