(बुंदेली डेस्क) मध्यप्रदेश के खंडवा में लगभग 6 माह पूर्व हुए एक जघन्य मामले में चार साल की बच्ची से रेप कर हत्या की कोशिश करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है, साथ ही उम्रकैद की सजा भी दी है।
आरोपी ने बच्ची का गला घोंट कर झाड़ियों में फेंक दिया था। फैसला शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ घटना की, उसे देखते हुए मृत्युदंड की सजा से कम नहीं हो सकता। इसके लिए उम्रकैद पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक कि प्राण नहीं निकल जाएं।
खंडवा में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने लगभग छह महीने में यह फैसला सुनाया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। विगत 31 अक्टूबर 2022 को आरोपी राजकुमार ने 4 साल की बच्ची से रेप करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी की क्रूरता की शिकार मासूम अब ठीक से चल भी नहीं पा रही है। ना ही बोल पा रही है। आरोपी खालवा का रहने वाला राजकुमार (20) पिता गंगाराम है। पैरवी अभियोजन पक्ष से डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार ने की।
दरअसल, 4 वर्ष की मासूम अपनी बुआ की बेटी के साथ दीपावली पर जसवाड़ी रोड पर एक ढाबे के पीछे खेत में रह रहे रिश्तेदार के यहां आई थी। 30 अक्टूबर की रात में आरोपी राजकुमार बच्ची को घर के अंदर से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया था। यहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद हत्या करने की नीयत से उसका गला दबा दिया। जिससे बच्ची बेहोश हो गई थी। आरोपी राजकुमार उसे मृत समझकर करीब एक किलो मीटर दूर आम के बगीचे में फेंक आया था।
इधर, 31 अक्टूबर को सुबह जब परिवार के लोगों की नींद खुली तो बच्ची गायब थी। इसके बाद उसकी तलाश की गई। साथ ही थाने में भी सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस ने राजकुमार को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बच्ची के बारे में बताया। रात में आम के बगीचे में पीड़िता पड़ी मिली थी। साथ ही आरोपी ने उसके साथ रेप करने की बात भी स्वीकार की थी। इस मामले में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
Leave a Reply