सोते चौकीदारों को पत्थर से कुचलकर कर मारने वाले सीरियल किलर को उम्रकैद

जिला एवं सत्र न्यायालय सागर का अहम फैसला

Life imprisonment to serial killer who killed sleeping watchmen by crushing them with stones.
Life imprisonment to serial killer who killed sleeping watchmen by crushing them with stones.

(बुन्देली बाबू डेस्क) विगत दो वर्ष पूर्व रात्रि में एक के बाद एक 4 चौकीदारों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले आरोपी सीरियल किलर हल्कू उर्फ शिवप्रसाद उइके को चौकीदार शंभुदयाल दुबे की हत्या का दोषी मानते हुए जिला न्यायालय सागर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मघ्यप्रदेश के सागर एवं भोपाल जिले में हुई चौकीदारों की हत्या की वारदातों ने पूरे देश और दुनिया में दहशत फैलाकर हड़कंप मचा दिया था। मामले में पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से आरोपी को भोपाल से गिरप्तार कर उसके कब्जे से मृतक का मोबाइल जब्त किया था। पुलिस का दावा था कि आरोपी ने फेमस होने के लिए पैसे एवं मोबाइल की लूट के मकसद से इन जघन्य वारदातों को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस द्वारा गिरप्तार साइको सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे उर्फ हल्कू 20 वर्ष निवासी ग्राम कैंकरा थाना एवं तहसील केसली जिला सागर को जिला सत्र न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांतकमार सक्सेना की अदालत ने सामान्य मानसिक अवस्था का व्यक्ति मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने मामले में की अहम टिप्पणी
सनसनीखेज प्रकरण के विचारण के दौरान विद्वान न्यायाधीश प्रशांतकमार सक्सेना ने घटना की प्रकृति और स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सोता हुआ व्यक्ति किसी बच्चे के समान होता है। जो अपनी सुरक्षा करने में तात्कालिक रूप से अक्षम होता है। माननीय न्यायालय ने सीरियल किलर को सजा देने के लिए मृतक से लूटे गए मोबाइल को सबसे अहम साक्ष्य माना एवं आरोपी हल्कू आदिवासी को हत्या समेत अन्य आरोपों में क्रमशः 10 वर्ष एवं 3 वर्ष की सजा समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड दण्डित किया गया।

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क्या है चौकीदारों की सीरियल किलिंग का मामला
दरअसल विगत 2 वर्ष पूर्व 2022 में अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में मध्यप्रदेश के सागर शहर के अलग अलग इलाको में रात्रि में एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या की वारदातों से हड़कंप मच गया। पहली वारदात शहर के बाहरी इलाके भैंसा बाइपास पर सामने आई जहाँ रात्रि में एक ट्रक बॉडी बिल्डर कारखाने के चौकीदार कल्याण की अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी।

मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी इसी दौरान शहर के रेलवे स्टेशन के समीप होटल ग्रीन के बाहर सो रहे व्यक्ति पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया परंतु वह बाल बाल बच गया। इसके बाद शहर के आर्ट एवं कॉमर्स कॉलेज में रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा चौकीदार मकरोनिया निवासी शंभुदयाल दुबे की सोते समय पत्थर से कुचलकर की घटना सामने आई जिसके बाद शहर में साइको किलर द्वारा सीरियल हत्याओं की बात जनचर्चा का विषय बन गई। मामले को लेकर मुस्तैद पुलिस द्वारा शहर में रात्रि में गस्त भी बढ़ाई गई परंतु इस दौरान शहर के मोतीनगर रोड पर रात्रि में अंधे कत्ल की वारदात सामने आई जिससे लोगो में दहशत फैल गई।

इसके बाद 2 सितंबर 2022 को भोपाल के बैरागढ़ में खजुरिया रोड पर रात्रि में एक चौकीदार की हत्या की वारदात सामने आई जिसमें पुलिस द्वारा शिवप्रसाद धुर्वे उर्फ हल्कू 20 वर्ष निवासी ग्राम कैंकरा थाना एवं तहसील केसली जिला सागर को गिरप्तार किया गया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हल्कू ने सागर की तीनों हत्याओं को कबूल किया और तीन अलग-अलग मामले उस पर सागर में दर्ज हुये. इनमें से एक मामले में आज सागर जिला न्यायालय ने सीरियल किलर हल्कू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.जबकि हत्या के दो मामले सागर और एक भोपाल में लंबित है. आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे ही है.

मृतक के मोबाइल ने खोला हत्या का राज
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि इस मामले में 25 लोगों को गवाह बनाया गया। जिनमें साक्ष्य के रूप में मृतक शंभुदयाल के मोबाइल सेट की अहम भूमिका रही। दरअसल, हत्यारा हल्कू आदिवासी चौकीदार शंभुदयाल का मोबाइल सेट अपने साथ ले गया था। पुलिस उसी के सहारे भोपाल में हत्यारे तक पहुंची थी। मोबाइल पर मृतक के खून के कण भी मिले थे।

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