(बुन्देली डेस्क सागर) विगत सोमवार को केसली में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुए हंगामे और धरने प्रदर्शन एवं भृष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते आज जिला कलेक्टर सागर ने जनपद सीईओं द्वारा मामले मे प्रस्तुत प्रतिवेदन परं कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत के सहायक लेखाधिकारी राजाराम कबीरपंथी को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उन्हे जनपद पंचायत बीना में नियत किया गया है।
क्या है पूरा मामला
विदित हो विगत सोमवार को जनपद पंचायत केसली में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसके लिए विकासखण्ड के लगभग 320 जोड़ो द्वारा पंजीयन फार्म जमा कराये गये थे। दिवस विवाह पंजीयन फार्म जमा कर वैवाहिक परंपराओं को निभा रहे 80 जोड़ों को उसी दिवस उनके फार्म केवायसी के कारण रद्ध किये जाने की सूचना दी गई थी जिसके बाद वैवाहिक परिधानों में सजे आयोजन स्थल पर पहुँच गये।
मामले घोर लापरवाही एवं भृष्टाचार को लेकर क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव, जनपद अध्यक्षा उपाध्यक्ष सहित जनपद सदस्य धरने पर बैठ गये थे। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिये गये। जिसके बाद मामले में जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मामले भृष्टाचार की पुष्टि की गई एवं अन्य भी अनियमिताओं को उजागर किया गया।
लेन-देन का वीडियों सामने आया, कई जांच पूर्व से लंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली द्वारा जिला कलेक्टर सागर को प्रस्तुत पत्र क्रमांक 937 दिनांक 23.05.2023 में बताया गया 22 मई को आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सम्मेलन के प्राप्त फार्मो में राजाराम कबीरपंथी सहायक लेखाधिकारी द्वारा लेनदेन किया गया है। उन्होने बताया के इस संबंध में वर-वधु द्वारा भी आरोपों की पुष्टि की गई है। साथ ही कार्यालयीन कक्ष में राशि के लेनदेन संबंधी वीडियों भी उपलब्ध कराया गया है। जिससे पैसे के लेनदेन की संलिप्तता परिलक्षित होती है। जो सीधा कदाचरण की श्रेणी में आता है।
मामले के आरोपी सहायक लेखाधिकारी द्वारा गड़बड़ी की सिर्फ एक वारदात नही इसके पूर्व भी उन पर गंभीर आरोप लगाये गये है। दिनांक 22 फरवरी को जारी अन्य प्रतिवेदन जो जनपद पंचायत सीईओ द्वारा बताया गया था कि विकास यात्रा के दौरान भी उक्त लिपिक द्वारा जनप्रतिनिधियों से अपशब्द एवं अभद्र व्यवहार का प्रयोग किया गया था।
साथ ही जनपद पंचायत केसली द्वारा दिनांक 17 जनवरी को प्रेषित प्रतिवेदन में बताया गया था कि उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभद्रता पूर्वक बात की गई थी, साथ ही उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास के एफटीओ अपने पास रखकर हितग्राहियों से पैसे की मांग की जाती है। इसी पत्र में बताया गया कि सहायक लेखाधिकारी द्वारा केसली जनपद के साथ ही सीईओं खुरई जनपद के डिजीटल साईन का उपयोग किया गया है।
प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर सागर दीपक आर्य द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए राजाराम कबीरपंथी सहायक लेखाधिकारी जनपद केसली को पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने के साथ ही वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता बरतने वित्तीय अनियमिताओं एवं भृष्टाचार के आरोपों में अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित करते हुए उनका कार्यालय जनपद पंचायत बीना नियत किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Leave a Reply