(बुन्देली बाबू डेस्क) मध्यप्रदेश के झाबुआ में पदस्थ एसडीएम सुनील कुमार झा को अनुसूचित जनजाति छात्रावास की बालिकाओं से बंद कमरे में अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरप्तार कर जेल भेजा गया है। उनके विरूद्ध छेड़खानी एवं पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
रविवार को हुई इस घटना के बाद छात्रावास अधीक्षिका द्वारा मामले में जिला कलेक्टर से शिकायत की गई थी जिसके बाद जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त द्वारा उनके निलंबन का आदेश जारी कर उन्हे बुरहानपुर भेजा गया था।
क्या है पूरा मामला
दरअसल झाबुआ में पदस्थ एसडीएम सुनील कुमार झा पर आरोप लगे है कि विगत रविवार दोपहर 03 बजे उनके द्वारा झाबुआ क अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास का का अचानक दौरा किया गया था। इस दौरान उनके द्वारा छात्रावासी बालिकाओं से अनर्गल बातचीत की गई एवं अभद्रता की गई थी।
मामले में छात्रावास की अधीक्षिका द्वारा घटना की शिकायत जिला कलेक्टर को की गई थी, जिसका प्रतिवेदन जिला कलेक्टर द्वारा संभाग कमिश्नर पवन शर्मा को भेजा गया था जिसके बाद उनके निलंबन की कार्रवाई की गई थी।
मामले में सोमवार एवं मंगलवार की दरम्यानी रात्रि लगभग 3 बजे उनके विरूद्ध्र छेड़छाड़ एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिर्पोट में आरोप है कि उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति नवीन कन्या छात्रावास का दौरा किया गया और छात्रावास अधीक्षिका को कमरे से बाहर रहने को कहा इस दौरान उन्होने छात्रावास की नाबालिग छात्राओं के साथ अमर्यादित बातचीत की एवं बेडटच किया।
रिर्पोट में 13 एवं 11 आयु वर्ग की 3 बालिकाओं का जिक्र भी किया गया है। उक्त मामले में थाना पुलिस द्वारा छेड़छाड़ एवं पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
एसडीएम गिरप्तार कर जेल भेजे गए
मामले प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झाबुआ एसडीएम सुनील कुमार झा को पुलिस द्वारा मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार करके विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा की न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने झा को फिलहाल एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखते हुए जिला जेल भेजने के आदेश दिए है। पीड़ित पक्ष को सुनने के बाद बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी । जेल ले जाने के पूर्व झा का पुलिस ने जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया है।
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