सागर केन्ट में औषधालय के पास मदिरालय संचालित, लाईसेंस पर रोक की मांग

केन्ट बोर्ड की आम सभा बैठक में निर्णय जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखा

Liquor shop operating near hospital in Sagar Cantt, demand for ban on license
Liquor shop operating near hospital in Sagar Cantt, demand for ban on license

(बुन्देली बाबू सागर) सागर के केन्ट इलाके में सरकारी औषधालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सटकर ही सरकारी शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। मामले को केन्ट बोर्ड की आमसभा में निर्णय कर उक्त दूकान का लाईसेंस जारी न किये जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा गया है। पत्र में नये वित्त वर्ष में उक्त दूकान को खोलने हेतु लाईसेंस जारी न किये जाने की मांग की गई है।

केन्ट बोर्ड की आम सभा में निर्णय लिए जाने के बाद मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा विगत 10 जनवरी को जिला आबकारी अधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा गया कि बोर्ड की विगत 16 नवम्बर को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है देशी एवं अंग्रेजी शराब की दूकान को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान में स्थित जगह केन्ट अस्पताल के मुख्य गेट के पास संचालन की अनुमति नही दी जाएगी। पत्र में बताया गया कि केन्ट अस्पताल 16 बिस्तरों वाला अस्पताल है केन्ट प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आम लोगो के इलाज हेतु एक एम.डी., गायनिकोलोजिस्ट, आॅर्थोपेडिक, आयुर्वेदिक, चिकित्सक एवं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा इलाज किया जाता है। जिसमें केन्ट क्षेत्र एवं आसपास के काफी संख्या में मरीज प्रतिदिन वहाँ उपचार कराने आते है। इसलिए शराब दूकान को अस्पताल के बिल्कुल नजदीक नही खोला जा सकता है।

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पत्र में अनुरोध किया गया कि नये वित्तीय वर्ष में केन्ट अस्पताल के बाजू में देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दूकान संचालन हेतु लाईसेंस जारी न किया जाए। पत्र में कहा गया कि छावनी परिषद उक्त दूकान के लिए उपर्युक्त स्थान का चयन कर रही है। स्थान निश्चत होने एवं केन्ट बोर्ड में अनुमोदन के उपरांत आपको उक्त स्थल की सूचना दी जाएगी।

औषधालय के समीप मदिरालय का संचालन
छावनी परिषद में नागरिको की चिकित्सा सुविधा के लिए पूर्व से स्थापित औषधालय के मुख्य प्रवेश द्वार से सटकर सरकारी मदिरा दूकान का संचालन कई सवालों को जन्म देता है। यह आश्चर्यजनक है कि विगत समय से संचालित इस दुकान को लेकर सरकार के अपने महकमों या प्रशासन द्वारा कोई पहल नही की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर दुकान के स्टाॅक निरीक्षण सहित अन्य कर्तव्यों के दौरान भी ऐसी गंभीर त्रुटि में सुधार को लेकर कोई प्रयास नही किये गये।

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अब जब छावनी परिषद द्वारा ही इस मामले हस्तक्षेप कर गंभीर विषय को रेखांकित किया गया है तक इसको लेकर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इसका इंतजार सभी को है। आबकारी विभाग द्वारा संचालित गाईड लाईन में धार्मिक एवं शैक्षणिक परिसरों के समीप शराब दूकान के संचालन को लेकर स्पष्ट गाईड लाईन है परंतु सार्वजनिक चिकित्सा स्थलों को लेकर विभाग की नीति या प्रावधानों से जन सामान्य अनभिज्ञ है। उक्त संबंध में पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

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