(बुन्देली बाबू सागर) सागर संभागायुक्त श्री वीरेन्द्र रावत द्वारा सागर जिले की बिलहरा नगर परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश खटीक को निलंबित किया गया है। उक्त कार्रवाई जिला कलेक्टर सागर द्वारा उनके जन्म मृत्यु पंजीयन की आनलाइन बैठक में लापरवाही के चलते संभायुक्त को प्रेषित प्रतिवेदन पर के आधार पर की गई है। निलंबन अवधि में उन्हे उपसंचालक कार्यालय नगरीय विकास अटैच किया गया है।
संभागीय कमिश्नर श्री वीरेन्द्र रावत द्वारा 12 फरवरी को इस बाबत जारी आदेश किया गया। जिसमें कहा गया कि जिला कलेक्टर सागर द्वारा उन्हे नोटसीट के जरिए अवगत कराया गया कि आॅनलाइन व्हीसी के माध्यम से आयोजित जन्म मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक के दौरान। बिलहरा के प्रभारी नगरपालिका अधिकारी अपने कार्यालय में अनुपस्थित थे। उनके द्वारा अपने आवास से ही बैठक में भाग लिया गया।
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इस दौरान उनकी वेश भूषा एक शासकीय सेवक के लिए आपेक्षित वेशभूषा के विपरीत पाई गई। श्री खटीक के इस अमर्यादित आचरण के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर सागर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके अवलोकन एवं परीक्षण के उपरांत कार्रवाई कर श्री राजेश खटीक प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बिलहरा को म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम – 3 एवं अन्य उपनियमों के विपरीत पाया गया है।
आदेश में कहा गया कि उपरोक्त कृत्य के लिए म.प्र. नगरपालिका सेवा नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय विकास सागर संभाग नियत किया गया है।
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